वक्फ बोर्ड ने 5 पीढ़ियों से रह रहे 300 परिवारों से मांगा किराया, वेल्लोर के लोगों में आक्रोश
वेल्लोर: देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बढ़ते विवादों के बीच अब तमिलनाडु के वेल्लोर का एक गांव सुर्खियों में है. वेल्लोर जिले के कट्टुकोलाई गांव के सैकड़ों परिवारों के घर पर मालिकाना हक सवालों के घेरे में आ गया है. पांच पीढ़ियों से जिस ज़मीन को वे अपना घर मानते आए हैं, अब उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया. दरगाह की ओर से नोटिस जारी कर 300 घरों के निवासियों से किराया मांगा गया है, जिससे गांव में असमंजस और आक्रोश दोनों गहराने लगे हैं.
क्या है मामलाः वेल्लोर जिले के अनिकट तालुका की इरयावंकाडु पंचायत में कट्टुकोलाई नाम का एक गांव है. यहां 500 से ज़्यादा घरों में 5 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं. विरिंचीपुरम हजरत सैयद अली सुल्तानशाह दरगाह की ओर से 14 फरवरी को निवासियों को एक नोटिस दिया गया, जिसमें कहा गया कि कट्टुकोलाई गांव में जिस जमीन पर 300 घर स्थित हैं, वह वक्फ बोर्ड की है. उन्हें अब वहां रहने के लिए किराया देना होगा.
क्या कहते हैं हिंदू नेताः इस बाबत जानकारी मिलते ही हिंदू मुन्नानी मंडल के नेता महेश ने वहां के निवासियों से बात की. इस मुद्दे पर वेल्लोर कलेक्टर सुब्बुलक्ष्मी से मुलाकात की और एक याचिका सौंपी. उस याचिका में कहा गया, 'हम पांच पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं. इसलिए, हम जिन घरों में रहते हैं, वे हमारे ही हैं.' महेश ने सवाल उठाते हुए कहा, 'जब यहां मंदिर है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह जगह वक्फ की है?'
दरगाह का क्या है पक्षः वहीं, हजरत सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह के मुत्तवल्ली (अध्यक्ष) सैयद सद्दाम ने कहा, 'कट्टूकोलाई गांव में सर्वे नंबर 2 के तहत क्षेत्र की संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं. उन्होंने कहा, "इस जगह पर कब्जा है. इसके लिए पट्टा और चिट्टा समेत सभी दस्तावेज मौजूद हैं. इस जगह पर 1990 के बाद ही कब्जा हुआ है. उस समय इसकी सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. फिलहाल अतिक्रमण हटाने और वक्फ संपत्तियों को वापस पाने के प्रयास किए जा रहे हैं."
जिला कलेक्टर का क्या कहना हैः कट्टुकोलाई गांव में इस जमीन का मालिक कौन है, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है. इस संबंध में वेल्लोर कलेक्टर सुब्बुलक्ष्मी ने कहा, "इरायवंकाडु भूमि मुद्दे को लेकर ग्रामीणों की ओर से जिला प्रशासन को एक याचिका सौंपी गई थी. उसके आधार पर जिला राजस्व अधिकारी ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे जमीन से संबंधित अपने पास मौजूद दस्तावेज प्राप्त करें और जांच करें. जिला राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे."
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