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तीन पशुतस्करो को गैंगेस्टर एक्ट के तहत भेजा गया जेल

तीन पशुतस्करो को गैंगेस्टर एक्ट के तहत भेजा गया जेल।
राजगढ़
      पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के तहत राजगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थान से शुक्रवार की देर रात गैंगेस्टर एक्ट के वांछित तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।
     पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्र द्वारा वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सख्त आदेश जारी किया गया है।जिसके क्रम में शुक्रवार रात राजगढ़ थाना पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सुग्रीव कोल पुत्र स्व अयोध्या निवासी चौखडा, पप्पू यादव पुत्र बड़क यादव निवासी गोलकी पहाड़ी खटखरिया को किसान इंटर कॉलेज राजगढ़ तथा सुकालू यादव उर्फ सुरेश पुत्र रामचन्द्र उर्फ पग्गल यादव निवासी चौखडा पहड़ी को नदिहार बाजार शराब के ठेके के पास से बीती रात गिरफ्तार कर पुलिस राजगढ़ थाना ले गयी। जहा विधिक कार्यवाही करते हुए तीनो अभियुक्तों को जेल भेज दिया।गिरफ्तार किए गए उपरोक्त तीनो अभियुक्त बीते  29 अक्तूबर 2022 को निकरिका चौखडा जंगल के रास्ते 29 राशि गोवंश क्रूरता पूर्वक मारते पीटते वध हेतु हॉक कर ले जा रहे थे। जिन्हे राजगढ़ पुलिस गिरफ्तार कर गोवध अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत जेल भेजा था।जिसपर प्रभावी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए राजगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनो पशु तस्करों को जेल भेज दिया है। इस संबंध में राजगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक राणा प्रताप यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों पशु तस्कर सेमरी, शक्तेशगढ़ के आसपास के गांव से पशुओं को खरीदते थे और उन्हें इकट्ठा कर जंगल के रास्ते बिहार चैनपुर के मेले में वध हेतु बेचते थे।पकड़े गए तीनों पशु तस्करों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है।

राजगढ़ से जयप्रकाश मौर्य कि रिपोर्ट

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