आज दिनांकः27.05.2025 को पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की थाना अदलहाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोलना नहर पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव उतरा रहा है । सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारी व थाना अदलहाट पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर घटना की जांच में मृतक की पहचान करन पुत्र रामधनी निवासी नेवादा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर उम्र करीब 21 वर्ष के रूप में हुई तथा जो शादियों में स्टेज सजाने का कार्य किया करता था । बिती रात गांव के अपने एक साथी जयकुमार पुत्र स्व0 बहादुर निवासी नेवादा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर उम्र करीब 20 वर्ष के साथ मोटर साइकिल पर बैठ कर निकला था कि कोलना नहर पुलिया के पास उनकी मोटर साइकिल अनियत्रित होकर नहर में गिर गयी । जिसमें दोनों व्यक्तियों की नहर में डूबने से मृत्यु हो गयी । थाना अदलहाट पुलिस द्वारा घटना स्थल से उक्त मोटर साइकिल व दोनो मृतको के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है ।
................ विन्ध्याचल मंदिर कारिडोर तथा सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान व तम्बाकू आदि बेचना खाने हेतु प्रतिबन्धित जोन बनाया गया है । जिसके दृष्टिगत आज दिनांक 27.05.2025 को “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर के निर्देशन में थाना विन्ध्याचल पुलिस बल व डाक्टरों की संयुक्त टीम द्वारा विन्ध्याचल मंदिर कारिडोर में चेकिंग अभियान चलाकर 20 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 7200 रूपये का चलान किया गया तथा हिदायत दी गयी की सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान व तम्बाकू आदि के सेवन करने से बचे । इसी क्रम में थाना विन्ध्याचल पुलिस व डाक्टरों के संयुक्त टीम द्वारा वहां मौजूद व्यक्तियों को धुम्रपान व तम्बाकू आदि के सेवन से स्वास्थ पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों के बारे में बताकर जागरूक भी किया गया ।
............. मुरादाबाद में आतंकवादी उल्फत हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वह हिजबुल का सदस्य है और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का रहने वाला है। 2002 में पुलिस ने उसे और तीन अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया था,
................ मुरादाबाद में आतंकवादी उल्फत हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वह हिजबुल का सदस्य है और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का रहने वाला है। 2002 में पुलिस ने उसे और तीन अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास हथियार और विस्फोटक मिले थे। इनमें AK-47, AK-56, दो पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 29 किलो विस्फोटक, 50 डेटोनेटर, 39 टाइमर, 8 मैगजीन और 560 कारतूस शामिल हैं। ये आतंकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों में हमला करने की योजना बना रहे थे। इस मामले में मो. तकी को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है, जबकि जमानत पर रिहा होने के बाद उल्फत फरार हो गया था। इसके खिलाफ वांरट जारी किया गया। आठ मार्च 2025 को एटीएस और कटघर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस केस की सुनवाई एडीजे 11 छाया शर्मा की अदालत में चल रही है। सरकार की ओर से एडीजीसी सुरेश सिंह ने पक्ष रखा और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आतंकी उल्फत को दस साल की कैद और 48 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया 2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था। मुरादाबाद पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। 8 मार्च 2025 को ATS और कटघर पुलिस ने उसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर मुरादाबाद लाया। ADJ-11 की कोर्ट ने उसकी सजा सुनाई और उस पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला कोर्ट में चल रहा था, और अब आतंकवादी को सजा मिल चुकी है।
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