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जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई

जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई

गाजीपुर

मंगलवार को मुहम्मदाबाद और भांवरकोल पुलिस ने मुख्तार के सहयोगी रहे अंगद राय की 1.55 करोड़ की संपत्ति (दोमंजिला मकान) कुर्क कर लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई

अंगद ने यह संपत्ति अपनी बहन के नाम पर ली थी।

अंगद राय भांवरकोल के शेरपुर खुर्द गांव का निवासी है। फिलहाल वह बिहार की भभुआ जेल में शराब तस्करी मामले में बन्द हैं। पिछले साल गैंगस्टर एक्ट में उसकी कई बेनामी संपत्तियां कुर्क की गईं थीं। जांच के दौरान मुहम्मदाबाद में भी बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला। अंगद ने 127 मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर बने दोमंजिला मकान को अपनी बहन नीलम राय के नाम खरीदा था। भांवरकोल थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया। मंगलवार को पुलिस व प्रशासन की टीम मुहम्मदाबाद के अराजी- संख्या 298 मौजा चक रशीद जफपुरा शहरी पर पहुंची। इसके बाद भवन को सील कर दिया गया। सीओ मुहम्मदाबाद शेखर सेंगर ने बताया कि कि कुर्क मकान की कीमत वर्तमान करीब एक करोड़ 55 लाख रुपये है। अंगद पर हत्या, हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 25 केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

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